एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। आम उपभोक्ताओं का बिजली कटौती कर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्यालयों को दिये जाने के खिलाफ आइसा, इनौस, ऐपवा एवं भाकपा माले के बैनर तले जारी बड़े दायरे के अनवरत दो साल के घरना, प्रदर्शन, अनशन, सड़क हड़ताल आदि के दौरान समस्तीपुर टाउन थाना में दर्ज मुकदमा संख्या-320/08 में सीजेएम समस्तीपुर के न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में सभी पांचो आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया।
मामले में संबंधित न्यायालय ने समस्तीपुर जिले के चर्चित बिजली आंदोलन नेता सह भाकपा माले जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, महिला अधिकार कार्यकर्ता सह माले राज्य कमिटी सदस्य बंदना सिंह, इनौस के मोतीलाल सिंह, रवि कुमार दूबे एवं प्रकाश कुमार कर्ण को रिहा करने का आदेश सुनाया।

मुकदमें में अभियुक्त की ओर से वरीय एवं विद्वान अधिवक्ता रजनी रंजन एवं अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह मुन्ना ने भाग लिया।
इस बाबत पूछे जाने पर महिला नेत्री बंदना सिंह ने बताया कि वे लोग पुरी तरह निर्दोष हैं। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, सत्य की जीत होगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार के तहत जन समस्याओं का समाधान करने, पुलिस की मनमानी, पुलिस जुल्म के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
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