पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय को खाली कराने की कार्यवाही विधि सम्मत-रेल प्रशासन

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला के हद में सोनपुर रेल मंडल परिसर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर को खाली कराने की रेल प्रशासन की कार्यवाही पूर्णतः विधि सम्मत और उचित है। यह महाविद्यालय रेलवे स्टेशन से सटे उत्तर दिशा में रेलवे की स्वामित्व वाली भूमि एवं परिसर में वर्ष 1978 से बिना किसी समझौते के अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था।

विभागीय स्तर पर 21 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे प्रशासन ने सोनपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार और रेल उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि एवं परिसर का उपयोग करना अपरिहार्य माना। महाविद्यालय प्रबंधन से पिछले कई वर्षों से परिसर खाली करने का अनुरोध किया जा रहा था, जिसकी अवहेलना किया जाता रहा है।
इसके बाद, रेलवे प्रशासन ने भू संपदा अधिकारी पूर्व मध्य रेल सोनपुर के समक्ष वाद संख्या 01/2021 दायर किया।

सुनवाई के बाद, भू संपदा अधिकारी ने बीते वर्ष 2021 के 18 नवंबर को महाविद्यालय प्रबंधन के कब्जे को अनधिकृत मानते हुए परिसर खाली करने का आदेश पारित किया था।महाविद्यालय प्रबंधन ने इस आदेश को अपर न्यायाधीश छपरा के समक्ष चुनौती दी, लेकिन बीते वर्ष 2024 के 4 सितंबर को उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील दायर की, जो अभी लंबित है। न्यायालय ने अभी तक कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है।

भू संपदा अधिकारी के आदेश के अनुपालन में रेल प्रबंधन ने राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों से संपर्क किया। अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर ने कार्यपालक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की, जिनकी उपस्थिति में बीते 18 मार्च को महाविद्यालय के सात कमरों को नियमबद्ध तरीके से सील किया गया। बताया गया कि वर्तमान में, महाविद्यालय प्रबंधन के पास न तो कोई वैध करारनामा है और न ही परिसर खाली कराने की कार्रवाई पर कोई न्यायिक रोक है। इसलिए, रेल प्रबंधन और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी और उचित है।

रेल प्रशासन ने मुख्य बिंदुओं की ओर आम नागरिकों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर रेलवे की भूमि पर अनधिकृत रूप से संचालित हो रहा था। भू संपदा अधिकारी और न्यायालय ने महाविद्यालय के कब्जे को अनधिकृत माना है। उच्च न्यायालय ने अभी तक कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। रेल प्रबंधन और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई विधि सम्मत है। यह कार्रवाई सोनपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए आवश्यक है। रेल प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि भ्रामक एवं गलत सूचना से बचें।

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