ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी जारंगडीह रहिवासी बसंत करमाली को आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि कांड के परिवादी कथारा स्टॉफ कॉलोनी रहिवासी नवल किशोर सिंह ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में वर्ष 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी और अभियुक्त बसंत करमाली की पहले से दोस्ती थी। दोस्ताना कर्ज में उसने दो लाख रुपए दिए थे।
इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी को चेक दिया था। उक्त चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया। मगर उसने पैसा ना लौटाया तो परिवादी ने अभियुक्त करमाली के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया।
न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद एसीजेएम प्रजापति ने अभियुक्त को दोषी पाने के बाद आठ माह की सजा और तीन लाख जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त बसंत करमाली के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया। इसके बाद दोषी को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादी नवल किशोर सिंह की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार सामंता और पंकज कुमार सिंह ने बहस की।
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