ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनिल कुमार ने हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला के हद में मोरार रहिवासी दीपेंद्र यादव एवं मुरैना जिला के हद में घोस रहिवासी राजदीप सिंह को हत्या मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।
मालूम हो कि वाद के सूचक उत्तर प्रदेश के हापुड़ रहिवासी कुलदीप सिंह बाना ने झारखंड के बोकारो जिला के हद में गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना प्रभारी के समक्ष अभियान दर्ज कराया था कि वह सीआरपीएफ 226 बटालियन में निरीक्षक जेनरल ड्यूटी (जीडी) के पद पर कार्यरत है। दिनांक 9/12/19 को झारखंड विधानसभा चुनाव ड्यूटी हेतु गोमिया विधानसभा के चतरोचट्टी थाना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुर्कनालो क्लस्टर पर कंपनी के साथ आया था।
जहां रात करीब 8:45 बजे सहायक उप निरीक्षक पूर्णानंद भुईयां और आरक्षी दीपेंद्र यादव के बीच झड़प हुई। उसके बाद दीपेंद्र यादव कुर्कनालो क्लस्टर के नए भवन में गए, जहां पर वे रहते थे। वहां अपने बेड से अपना एक-47 राइफल लेकर भवन से बाहर निकल कर रोड पर से ही फायर करते हुए क्लस्टर के पुराने भवन के तरफ आने लगे। केंपस में प्रवेश कर अंधाधुंध फायर करने लगे, जिसमें पूर्णानंद भुईयां घायल हो गए।
गोली चलने की आवाज सुनकर कंपनी कमांडर साहुल हरसन अपने कमरे से एक-47 लेकर आए तो उनको भी दीपेंद्र यादव गोली मारकर घायल कर दिया। आरक्षी हरिश्चंद्र खाखोलरी भी इस गोली कांड में घायल हो गए। घटना कारित करने के बाद आरोपी दीपेंद्र यादव भागने लगा। भागने के क्रम में गिरने के कारण उन्हें भी चोट लगी।
सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल आईएल भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा पूर्णानंद भुईयां और साहुल हरसन को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बेहतर इलाज के लिए हरिश्चंद्र खाखोलरी और दीपेंद्र यादव को चॉपर द्वारा रांची भेजा गया। इस घटना क्रम में आरक्षी राजदीप सिंह के हाथ में भी एके-47 देखा गया। दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह दोनों ने काफ़ी शराब पी रखी थी।
उक्त बयान के आधार पर चतरो चट्टी थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज प्रथम अनिल कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज प्रथम की अदालत ने हत्या मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद आरोपी दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।
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