प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में सिद्ध दोषी पाने के बाद संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मालूम हो कि गोमिया थाना क्षेत्र के तेनुघाट 3 नम्बर रहिवासी सूचक रामू यादव ने 6 सितंबर 22 को बयान दर्ज कराया था कि उसका भाई मनोज यादव साड़म से दूध बेचकर आ रहा था, तभी महेश मिस्त्री बोला कि उसे भी तेनुघाट दो नंबर जाना है साथ ले लो। जब उसका भाई तेनुघाट दो नंबर भारत माता मंदिर के पास पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए और हथियार लेकर अभिषेक कुमार और संदीप मुंडा उसके भाई के मोटरसाइकिल को रोककर महेश मिस्त्री को गाली गलौज एवं लोहे की रड से मारपीट करने लगे। उसका भाई हस्तक्षेप करते हुए पुछा कि क्यों मारपीट कर रह हो।
उसके बाद दोनों आरोपी उसके भाई को बुरी तरह पटक कर मार पीट करने लगे और जमीन में पटक कर छाती पर खड़ा होकर संदीप मुंडा जोर जोर से दबाने लगा तथा मृत समझ कर झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस को दिए बयान में कहा गया कि उसके बाद उपरोक्त दोनों आरोपी उसके घर आकर बोला कि तुम्हारा भाई झाड़ी में फेंका हुआ है उठाकर ले आओ।
वहां जाकर देखा कि भाई बेहोश अवस्था में था। घटनास्थल पर उपस्थित रहिवासियों ने बताया कि आरोपियों ने जान मारने की नियत से मारपीट एवं छाती पर चढ़ कर दवाब दिए और पैकेट से आरोपी अभिषेक ने 4,500 रूपए ले लिया।
इसके बाद सूचक अपने भाई को गोमिया अस्पताल ले गया, जहां से बोकारो भेजा गया। उसके बाद रांची रिम्स भेजा गया। इलाज के दौरान मनोज की मौत हो गई।
उक्त बयान के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय त्रिपाठी ने हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा और अशोक कुमार यादव ने मामले में बहस किया।
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