चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को सख्ती से क्षेत्रों में लागू करने का दिया निर्देश
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। नेशनल ग्रीन (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषणट्रिब्यूनल नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत महत्वपूर्ण दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं।
इन दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 15 अक्टूबर को आगामी दीपावली एवं छठ त्योहारों को देखते हुए वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (ए) से कम हो।
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे रात्रि 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। कहा गया कि दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक तथा छठ पर्व में प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन देर रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी (District Deputy Commissioner Kuldeep Choudhary) ने चास एवं बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
साथ हीं कहा है कि, जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, उन पर आइपीसी की धारा 188 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करें।
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