मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला और उसके पति पर जेंडर प्रटेक्शन लॉ का दुरुपयोग करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हरियाणा की फील गुड इंडिया कंपनी की प्रॉपराइटर नेहा गांधीर (जो मुंबई की सपट ऐंड कंपनी के साथ ट्रेडमार्क पर कब्जा जमाने के विवाद में शामिल हैं) ने कथित तौर पर कोर्ट रिसीवर को छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी।
जस्टिस एस कथावाला ने कहा, ‘वक्त के साथ यह देखने को मिला है कि जो कानून महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बनाए गए, कई बार उनका दुरुपयोग होता है। इसके चलते पुरुषों को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से बाद में उन्हें खुद के बचाव के तरीके तलाशने पड़ते हैं। ऐसे सभी गलत मामलों की कोर्ट निंदा करता है।’
गांधीर के दो बच्चे हैं, इस बात को कोर्ट के सामने रखते हुए उनके वकीलों ने अदालत से उदारता बरतने की मांग की। गांधीर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने गुस्से में फोटोग्राफिक उपकरण को छीन लिया था। इसके साथ ही सपट के प्रतिनिधि और कोर्ट रिसीवर को धमकाया भी था। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ शब्द का प्रयोग गलती से हो गया था।
इस केस में हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। जज ने कहा, ‘यदि इस तरह के घृणित कार्य को दया बरतते हुए बिना दंडित किए छोड़ दिया जाता है, जिसमें जानबूझकर कानून का दुरुपयोग किया गया है। इतना ही नहीं हरकत पर यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि उन्होंने ऐसा गुस्से में किया है तो इससे कोर्ट की ओर से आम जनता में एक गलत संदेश जाएगा।’
बता दें कि सपट ने कफ सीरप के पुराने ट्रेडमार्क को हथियाने के मामले में फील गुड के खिलाफ केस फाइल किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 को फील गुड को कॉपीराइट ऐक्ट मामले का उल्लंघन करने के मामले में प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही कंपनी के कारखाने से माल को जब्त करने के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया।
पूरा विवाद चार जनवरी को हुआ, जब अदालत के रिसीवर और दूसरी कंपनी के प्रतिनिधियों ने एक टेम्पो में माल लोड करने का विडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। कोर्ट को इस बात का पता चला, ‘गांधीर ने उनसे (कोर्ट रिसीवर) फोन छीनने की कोशिश करते हुए कहा कि जो विडियो उन्होंने बनाया है उसे डिलीट कर दें और गांधीर ने महिला को अपमानित करने के आरोप को बतौर हथियार इस्तेमाल कर धमकी दी कि वह उन्हें (कोर्ट रिसीवर) छेड़छाड़ के फर्जी मामले में फंसा देंगी।’
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