लैंगिक अपराधो से बचाने के लिए कानून के साथ स्टेकहोल्डर्स को भी कार्य करने की जरूरत-पीडीजे
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नई दिल्ली तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) राँची के निर्देशानुसार न्याय सदन बोकारो में 21 फरवरी को कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो संतोष कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से न्याय सदन में डिस्ट्रिक्ट लेवेल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के तहत पोक्सो एक्ट एवं जेजे एक्ट पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार संतोष कुमार द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया।
इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो नीभा रंजना लकड़ा, सब जज तींदा खान, प्रभारी न्यायाधीश डॉ एच के मिश्रा, डॉ विनीता, पुलिस अधीक्षक पवन वर्णवाल, लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार, बाल कल्याण समिति के सदस्यगण, एलएडीसीएस अधिवक्ता, सदस्यगण एवं अन्य अधिवक्तागण, सरकारी विभागों के पदाधिकारीगण, पुलिस विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, पीएलवी आदि उपस्थित थे।
कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने कहा कि पोक्सो एक्ट लागू होने में 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इसके बावजूद हमारे देश और समाज में छोटे-छोटे बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों में कमी नहीं हो रही है। बच्चों को लैंगिक अपराधो से बचाने के लिए कानून के साथ-साथ इसके सभी स्टेकहोल्डर्स को भी संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है।
इसी को ध्यान में रखते हुए नालसा, नई दिल्ली और झालसा राँची की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि अपने बच्चों से हर छोटी-बड़ी समस्या के बारें में पूछें और उनसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करें।
पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने पोक्सो केस की जांच में पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्सकों, विशेष लोक अभियोजन, प्रोबेशन पदाधिकारी सहित अन्य की भूमिका तथा उनके क्षमता संवर्द्धन के बारे में जानकारी दी। उन्होने जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के इस्तेमाल की भी बात कही।
तदोपरांत, डॉ विनिता, पुलिस उपाधीक्षक, अधिवक्ता प्रीती द्वारा पोक्सो मामलों में अपने अनुभव साझा किये गये। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो के सचिव नीमा रंजना लकड़ा द्वारा दी गई।
143 total views, 2 views today