ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या, हत्या की कोशिश और लूट के मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया। प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र जी बिष्ट ने रंजीत गिरासे नामक व्यक्ति की हत्या, आकाश जाधव को घायल करने तथा उन्हें लूटने से जुड़े एक मामले में जुबैर अहमद बरकतअली खान (21), सलमान अमीनुद्दीन शेख (27) और सलमान अब्दुल खालिद खान (23) को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया। जुबैर ट्रक की सफाई का काम करता है जबकि सलमान वेल्डर और खालिद प्लंबर है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि एक अगस्त 2015 को गिरासे, जाधव और एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर मुंब्रा की ओर जा रहे थे तभी देर रात करीब सवा एक बजे सड़क किनारे उनके वाहन को रोक लिया गया। ऐसा आरोप है कि तीन आरोपी घटनास्थल पर आए और उनसे नकदी, सोने की चेन लूट ली और गिरासे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी तथा जाधव को घायल कर दिया।
बहरहाल, बचाव पक्ष के वकील अनिल जोशी, एम आई शेख और अशरफ शेख ने पुलिस की कहानी को चुनौती देते हुए जांच में खामियों को उजागर किया। इसमें अनुचित तरीके से पहचान परेड कराना और तीनों आरोपियों को महज संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना शामिल था। अदालत ने तीनों को बरी करते हुए कहा, ‘‘आरोपियों के अपराध में शामिल होने का कोई प्रत्यक्ष और ठोस सबूत नहीं है।”
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