गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पास्को के न्यायालय द्वारा शिक्षक को दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 4 अगस्त को तीन साल की सजा सुनाई है।
अपने विद्यालय की सातवीं क्लास की नाबालिग 13 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक शिक्षक को तीन वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा के साथ न्यायालय द्वारा शिक्षक पर बीस हजार 5 सौ रुपए जुर्माना का दण्ड भी लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता बच्ची को 2 लाख रुपया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार उक्त घटना वैशाली जिला के हद में बिदुपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की है। जब 9 मई 2022 को स्कूल के शिक्षक अबरार अली ने अपने स्कूल की 7वी क्लास की एक नाबालिग छात्रा के साथ एक अंधेरे कमरे में उसे पकड़ कर दुष्कर्म की नियत से ले जाया जा रहा था। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी शिक्षक ने उसे छोड़ दिया।
पीड़ित बच्ची ने इसकी सूचना घर पर अपने परिवार वालो को दी। तब बच्ची के परिजन स्कूल पहुंचे। अक्रोशित ग्रामीणों के भय से आरोपित शिक्षक तब स्कूल छोड़कर भाग गया था। जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया था। इस घटना की सूचना बिदूपुर थाने में कांड संख्या 220/22 के तहत दर्ज किया गया। न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी शिक्षक को सजा सुनाई है।
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