मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने उपनगर अंधेरी से भाजपा के एक पार्षद और उनके समर्थकों को सोमवार को नोटिस जारी कर पूछा कि अवैध होर्डिंग हटा रहे निगम के अधिकारी के साथ कथित मारपीट करने की वजह से उनके खिलाफ दीवानी और फौजदारी कार्रवाई क्यों न की जाए। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एमएस सोनक की खंडपीठ बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पार्षद मुराजी पटेल और उनके सात समर्थकों को नोटिस जारी किये।
इस याचिका में पार्षद मुराजी पटेल और उनके समर्थकों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के कारण कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। नगर निकाय के मुताबिक पटेल और अन्य ने अवैध होर्डिंग के बारे में उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने से अधिकारियों को रोका। उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों और जिला परिषदों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि बिना किसी इजाजत के कोई भी होर्डिंग नहीं लगाया जाए।
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