जिला जज द्वितीय की अदालत में दहेज मामले के दोषी पति को सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय की अदालत में दहेज उत्पीड़न मामले में दोषी पति को सजा सुनाई गयी। जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी अनीश अनुराग को दोषी पाने के बाद अढ़ाई वर्ष की सजा सुनाई।

मालूम हो कि, चंद्रपुरा थाना के हद में तेलो निवासी सूचिका जिमी कुमारी ने 1 मार्च 2017 को बयान दर्ज कराई कि उसकी शादी 2 वर्ष पूर्व गिरिडीह जिला के हद में गांवा निवासी अनीश अनुराग के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन ठीक से रही, उसके बाद उसे पति एवं ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता के अनुसार ससुराल पक्ष कहते थे कि दहेज में दो लाख रूपए और एक गाड़ी मायके से मांग कर लाओ।

नहीं देने पर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और उसे मारने का भी प्रयास किया गया। उसे कहा जाता था कि दहेज में रुपया नहीं लाओगी तो जान से मार देंगे। जिसे लेकर पंचायती भी हुई। इस दौरान वह मायके 2 महीने से रह रही थी। उसका पति उसे अपने साथ इलाज करने के लिए हरिद्वार ले जाने के लिए आया और साथ ले गया। वापस आने के दौरान 27 फरवरी 2017 को हरिद्वार स्टेशन पर ही छोड़कर उसका पति भाग गया।

वह किसी तरह अकेली आ रही थी। जब कोडरमा स्टेशन पहुंची वहां उसके पति अनीश अनुराग भी पहुंच गए तथा बोले कि तुम अपने मायके तेलो जा रही हो। वहां से दहेज में दो लाख रूपए ले कर आओगी। विरोध करने पर जान मारने की नीयत से गला दबाने लगा। स्टेशन पर ही आरपीएफ के जवान ने उसे बचाया और उसके पिता को सूचना दी। तब परिवादी मायके पहुंची और चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज कराया।

मामला दर्ज होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनील कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दहेज के मामले में अनीस अनुराग को दोषी पाते हुए अढ़ाई साल की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ अपील में जाने के लिए आवेदन देने के बाद आरोपी पति को जमानत दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।

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