ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। झालसा रांची के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिला की तरह बोकारो में भी मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन आगामी 29 मई से 14 जून तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मध्यस्था के माध्यम में वादों का निष्पादन किया जाना है। इसके लिए तैयारी पूर्ण कर ली गयी है।
उक्त जानकारी प्रधान जिला जज सह विधिक सेवा प्राधिकार के बोकारो जिला अध्यक्ष रंजना अस्थाना ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जैसा कि शब्द से ही जाहिर होता है कि दोनों पक्ष के मन को मिलाकर केवल मात्र निष्पादन इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज में मध्यस्था और सामंजस्य स्थापित करने के लिए दोनों पक्षकारों के मन को मिलाना एवं उसमें सौहार्द स्थापित करना इसका उद्देश्य है।
उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ रहे वाद विवाद को नियंत्रण करने का और पक्षकारों को अपने तरीके से वादों को समाप्त करने का एक कार्यक्रम झालसा रांची के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसी के तहत तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में भी आगामी 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है।
यहां तक कि इसका विस्तार पुलिस के द्वारा मध्यस्था कर वादों का निष्पादन तक किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज में सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य स्थापित हो। विवादों का अंत हो और निश्चित रूप से दो पक्ष का विवाद खत्म होगी। तभी इसका उद्देश यानि मन का पखवाड़ा सफल होगा।
बेरमो अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम दीपक कुमार साहू ने बताया कि जैसा की ज्ञात हो कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के अध्यक्ष रंजना अस्थाना के निर्देशानुसार तेनुघाट में मन का मिलन पखवाड़ा 29 मई से 14 जून तक मनाया जायेगा।
जैसा कि बताया गया है कि मन का मिलन है जिसमें दोनों पक्षकार आएंगे और अपने अपने मन की बात रखकर मध्यस्था में सुलह किया जायेगा। इसी को लेकर 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पुलिस विभाग के पदाधिकारी, सचिव, मध्यस्थ पक्ष मौजूद रहेंगे। साथ ही जिनका न्यायालय में मुकदमा लंबित है वहां आएंगे और अपनी बातों को रख कर मुकदमा को समाप्त करवा सकते हैं।
उन्होंने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि मन का मिलन पखवाड़ा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर मुकदमा को निष्पादित करवा सकते हैं। ऐसे भी मूव्वकिल जो अपने वकील रख पाने में सक्षम नहीं है उनको भी अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है।
इसमें सभी सुलहनिय धाराएं का मामला समाप्त कराया जायेगा। मौके पर कुटुंब न्यायालय राजीव रंजन, जिला जज द्वितीय अनिल कुमार आदि भी मौजूद थे।
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