न्यायालय द्वारा दहेज हत्या मामले में पति, सास, ससुर और देवर सिद्ध दोषी

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत द्वारा दहेज हत्या मामले में पति, सास, ससुर और देवर को सिद्ध दोषी करार दिया गया है।

इस मामले में संबंधित न्यायालय ने बेरमो थाना के हद में घुटियाटांड करगली कॉलोनी निवासी रितेश कुमार ठाकुर, पारस ठाकुर, इंदु देवी एवं राहुल ठाकुर को दोषी पाया है। मालूम हो कि बिहार के औरंगाबाद जिला के हद में रिसियप थाना सनथुआ निवासी अनिल कुमार प्रभाकर ने 25 जनवरी 2019 को बेरमो थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि उसकी बेटी अर्चना कुमारी उर्फ माला की शादी 19 अप्रैल 2016 को रितेश के साथ हुई थी।

शादी के कुछ दिनों के बाद से ही सूचक की पुत्री के साथ उसके पति, ससुर, सास और देवर सहित ससुराल के सदस्यों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।

सूचक के अनुसार ससुरालियों द्वारा उनकी पुत्री को कहा जाता था कि शादी में दहेज बहुत कम मिला है। एक स्विफ्ट कार मांग कर लाओ वरना तुम्हें नहीं रहने देंगे। समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानते थे। सूचक द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर औरंगाबाद ले जाया गया। जहां वह लगभग 1 वर्ष तक रही। इस बीच उसकी बच्ची हुई।

समझाने बुझाने के बाद सितंबर 2018 में फुसरो लाया गया, किन्तु यहां आने के बाद फिर से ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। कहने लगे कि अगर दहेज में कार नहीं मिला तो आप की बेटी और नातिन को जलाकर मार देंगे। अगर तुम आओगे तो तुम्हें भी मार देंगे।

सूचक के अनुसार 25 जनवरी 2019 की सुबह उसके दामाद राहुल का फोन आया कि आपकी बेटी एवं नतिनी जल गई है। सूचक के साथ उसके घर के अन्य सदस्य फुसरो पहुंचे तो देखा कि उनकी पुत्री मृत पड़ी है और नतीनी का इलाज बीजीएच बोकारो में चल रहा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी पुत्री को उसके ससुराल वालों ने घर में जला कर मार दिया। उसकी नातिन को भी जला दिया गया। उसके भी बचने की कोई संभावना नहीं है।

सूचक के उक्त बयान के आधार पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया। इस दौरान इलाज के क्रम में सूचक की नतिनी की भी मृत्यु हो गई। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत में आया।

अदालत में उपलब्ध साक्ष्य और उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय की अदालत ने चारों अभियुक्तों को दहेज हत्या एवं हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाया गया। सिद्ध दोषी पाने के बाद चारों अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया एवं सूचक के अधिवक्ता उमेश प्रसाद ने बहस में उनका साथ दिया। सजा के बिंदु पर आगामी 15 मई को सुनवाई होगी।

 106 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *