गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली द्वारा आगामी 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर हाजीपुर में आयोजित किया जाएगा। जिसमें सुलहनीय वादों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली हाजीपुर के सचिव द्वारा बताया गया कि सुलहनीय वादो यथा आपराधिक मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, पानी एवं अन्य विपत्र से संबंधित, एनआई एक्ट 138 के अंतर्गत दर्ज केस, बैंक ऋण, आदि।
कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से संबंधित विवादित मामलों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। कहा गया कि संबंधित पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 मई को सुलह-समझौते के आधार पर बिना खर्च बिल्कुल मुफ्त में तत्काल समाप्त करा सकते हैं।
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