विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय में दुर्घटना वाद को लेकर वर्कशॉप

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। झालसा रांची के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में 25 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीणा मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी स्टेकहोल्डर के लिए प्रदान किया गया है।

इन दिशा निर्देशों का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर किए जाने से मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी दिशा में वर्कशॉप सभी स्टेकहोल्डर के लिए जैसे पुलिस पदाधिकारियों, बीमा कंपनियों, चिकित्सको, बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं, क्लेमेंट के अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी से अपील किया कि आज के इस वर्कशॉप के तकनीकी सत्र में विद्वान न्यायिक पदाधिकारियों एवं रिसोर्स पर्सन द्वारा बताए जा रहे दिशा निर्देशों का अनुपालन मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों में करें, ताकि इन मामलों के पीड़ितों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जा सके।

प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय गिरिडीह अरविंद कुमार पांडेय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना वाद में पुलिस पदाधिकारियों की संवेदनशीलता एवं उनके कर्तव्यों के बारे में उन्हें जागरूक किया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय द्वारा वर्कशॉप को कराने के लिए प्रधान जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार को साधुवाद ज्ञापित किया गया।

उन्होंने अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों को इस वर्कशॉप में मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित प्रावधानों को बारीकी पूर्वक समझने का सुझाव दिया।

जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार सिन्हा ने हिट एंड रन केस में परिवहन विभाग के माध्यम से मिलने वाले मुआवजा की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर ने मोटर वाहन दुर्घटना वाद के विभिन्न प्रावधानों के ऊपर विस्तार पूर्वक बताते हुए इसमें न्यायिक पदाधिकारियों की भूमिका, पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका, बीमा कंपनियों की भूमिका इत्यादि विषयों पर बिंदुवार उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी दिया। कार्यक्रम को अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा, पवन कुमार एवं उर्मिला शर्मा ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन विषय प्रवेश कराते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरव कुमार गौतम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम नीरजा आश्री, आदि।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह अशोक कुमार, अवर न्यायधीश (वरीय कोटी) द्वितीय कुमारी नीतिका, अवर न्यायाधीश (वरीय कोटी) पंचम सोनम विश्नोई, न्यायधीश प्रभारी गिरिडीह आशीष अग्रवाल सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी गण, गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना से पुलिस पदाधिकारीगण, आदि।

बीमा कंपनियों के प्रबंधकगण, बीमा कंपनियों के अधिवक्तागण, गिरिडीह न्याय मंडल के सभी विद्वान मध्यस्थगण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सभी विद्वान अधिवक्तागण, क्लेमेंट के अधिवक्तागण, जिला अधिवक्ता संघ के विद्वान अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारियों एवं आम पक्षकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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