पांच दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम में 12 मामलों का निष्पादन

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में 13 से 17 मार्च तक आयोजित पांच दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम के अंतिम दिन 17 मार्च को 12 पारिवारिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया गया।

झारखंड उच्च न्यायालय रांची एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार कुटुंब न्यायालय तथा अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय गिरिडीह में लंबित पारिवारिक मामलों के निष्पादन हेतु मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव का आयोजन 13 से 17 मार्च तक किया गया।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरव कुमार गौतम ने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता हेतु गिरिडीह न्याय मंडल के सभी 12 प्रशिक्षित मध्यस्थों को प्रतिनियुक्त किया गया।

इस पांच दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम के लिए प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सह अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय गिरिडीह अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से कुल 190 पारिवारिक मामलों को मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह भेजा गया था।

कार्यक्रम के अंतिम दिन 17 मार्च को 12 पारिवारिक मामलों सहित 5 दिनों में कुल 25 पारिवारिक मामलों का निष्पादन पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया। इस दौरान कई पारिवारिक मामलों में पति पत्नी ने अपने गिले-शिकवे को भुलाकर पुनः एक साथ जीवन बिताने का निर्णय नहीं लिया एवं हंसी खुशी न्यायालय से विदा हुए।

इस स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम में प्रशिक्षित मध्यस्थ कामेश्वर प्रसाद यादव, गिरीश प्रसाद, श्यामदेव राय, राम रतन शर्मा, उर्मिला शर्मा, उदय मोहन पाठक, कमलेश्वर शिवमूर्ति, अनिल कुमार, साजदा खातून, डॉक्टर विद्या भूषण एवं अरुण कुमार शर्मा द्वारा संबंधित मामलों का निष्पादन दोनों पक्षकारों की सहमति से किया गया।

कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में गिरिडीह न्याय मंडल के सभी विद्वान अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारी गण, पारा लीगल वॉलिंटियर्स एवं पक्षकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गौतम ने कहा कि 18 से 23 मार्च तक मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों में विशेष लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से किया जा रहा है।

इसमें मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित वादकारी एवं पक्षकार अपने मामलों का निष्पादन इस पांच दिवसीय विशेष लोक अदालत में आकर करवा सकते हैं। उन्होंने सभी विद्वान अधिवक्ताओं, आम पक्षकारों, मीडिया कर्मियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों से अपील किया कि अपने अपने स्तर से इस विशेष लोक अदालत के बारे में आम जनों के बीच प्रचार प्रसार करें, ताकि झालसा रांची द्वारा आयोजित कराए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का लाभ आम जन उठा सकें।

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