क्रॉसिंग फाटक जाम में फंसकर असमय दम तोड़ रहे हैं मरीज-खान
एस. पी. सक्सेना/लातेहार (झारखंड)। लातेहार जिला के हद में चंदवा प्रखंड के कामता पंचायत समिति सदस्य अयुब खान ने बीते 27 फरवरी को आयुक्त के नाम ज्ञापन उनके कार्यालय में सौंपकर टोरी – चंदवा में फ्लाई ओवरब्रिज निर्माण के अधिग्रहित भूमि का दर निर्धारण की अनुमोदन स्वीकृति देने का आग्रह किया है।
आयुक्त कार्यालय को सौंपे गए ज्ञापन में पंसस खान ने कहा है कि लातेहार जिला के हद में चंदवा प्रखंड के टोरी जंक्शन एवं चंदवा, एनएच – 99 न्यु 22 में फ्लाई ओवरब्रिज की अधिग्रहित भूमि का दर निर्धारण का अभिलेख अनुमोदन स्वीकृति के लिए करीब दो माह से लंबित है।
उन्होंने कहा कि आरओबी निर्माण का अधिग्रहित रैयती भुमि का दर निर्धारण की अभिलेख का अनुमोदन एवं स्वीकृति नहीं मिलने के कारण फ्लाई ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि टोरी रेलवे क्रॉसिंग फाटक जाम, पलामू प्रमंडल की सबसे बड़ी समस्या है। आरओबी निर्माण के लिए 03 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था प्रखंडवासी कई दशकों से फ्लाई ओवरब्रिज का इंतजार कर रहे हैं।
खान ने कहा है कि फ्लाई ओवरब्रिज नहीं बनने से चंदवा – बालूमाथ एनएच पथ पर स्थित टोरी रेलवे क्रासिंग फाटक जाम पर मरीज असमय दम तोड़ रहे हैं। क्रॉसिंग जाम में फंसकर बीमार मरीजों की लगातार मौत हो रही है।
फाटक क्रॉसिंग जाम के कारण जिंदगी मौत से जूझ रहे मरीज क्रॉसिंग जाम पर ही आधे आधे घंटे फंस जा रहे हैं। बिमार अस्पताल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और उनकी मौत रेल फाटक पर ही हो जा रही है।
उन्होंने कहा है कि टोरी रेल रूट पर अनवरत रेल परिचालन होने से क्रॉसिंग फाटक हमेशा बंद रहता है। राहगीरों को दूसरे छोड़ पर जाने के लिए दो तीन मिनट फाटक खुलती है फिर बंद कर दिया जाता है। चौबीस घंटे में करीब दो घंटा फाटक खुलती है। क्रॉसिंग जाम से छोटी बड़ी हजारों गाड़ियां तथा लाखों आमजन प्रति दिन बुरी तरह प्रभावित और त्रस्त हैं।
पत्र में खान ने कहा है कि फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण होने से शहरवासियों समेत हजारों छोटी बड़ी वाहनों और लाखों राहगीरों को रेलवे क्रॉसिंग फाटक जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही बिमार को क्रॉसिंग जाम से जान गंवानी नहीं पड़ेगी।
भुमि की दर निर्धारण नहीं होने से रैयतों को भुमि का मुआवजा भुगतान नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि फ्लाई ओवरब्रिज निर्माण की अधिग्रहित रैयती भुमि के दर का निर्धारण का अनुमोदन एवं स्वीकृति जल्द से जल्द दिया जाये।
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