हत्या के दोषी को न्यायालय से आजीवन कारावास

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। तेनुघाट स्थित व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी बिंदेश्वर तुरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बताते चले कि बोकारो जिला के हद में जरिडीह थाना क्षेत्र के कमलापुर निवासी सूचक हाकिम तुरी ने स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष 13 जनवरी 2015 को बयान दर्ज कराया था।

पुलिस को दिए बयान में तुरी ने कहा था कि एक महीना पहले उसका मंझले पुत्र महावीर तुरी के घर के सामने बिंदेश्वर पुरी का आम का पेड़ था, जो हर समय हिलता रहता था। आरोपी महावीर तुरी ने आम का पेड़ की डाली काट दिया था।

उक्त बातों को लेकर महावीर तुरी एवं विदेश्वर तुरी के बीच में कहा सुनी हुई, जिसे लेकर ग्रामीण पंचायती हुई। उसके बाद समाधान हो सका। पुनः 12 जनवरी 2015 की शाम सूचक का बेटा महावीर तुरी अपनी पत्नी के साथ बहस, झगड़ा और गाली गलौज कर रहे थे।

झगड़ा सुनकर बिंदेश्वर समझ गया उसको गाली दिया जा रहा है। उसे लेकर 13 जनवरी के सुबह जब सूचक का पुत्र महावीर तुरी उससे मिलने उसके घर आ रहा था, इसी बीच बिंदेश्वर तुरी अपने घर से कुल्हाड़ी निकालकर महावीर तुरी के माथा पर वार कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह मर गया।

सूचक हाकिम तुरी के उक्त बयान के आधार पर जरीडीह थाना कांड क्रमांक-9/15 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में आया।

न्यायालय में सत्र वाद क्रमांक-79/15 में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय ने अभियुक्त बिंदेश्वर तुरी को हत्या के मामले में सिध्द दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सजा सुनाने के बाद के बाद अभियुक्त बिंदेश्वर तुरी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने बहस की।

 209 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *