चोरी और डकैती के मामले में 4 गिरफ्तार

मुंबई। आरसीएफ पुलिस ने दो अलग -अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला चेंबूर के पांजरापोल स्थित शनिदेव मंदिर से फ्री-वे के बीच डकैती का है। वहीं दूसरा आरसी मार्ग पर स्थित प्रमीला फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट में तीन चोरों द्वारा तिजोरी तोड़ कर 80 हजार की चोरी का है। इन दोनों की जांच कर रहे एपीआई हर्षद पाटिल ने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार चार अप्रैल की देर रात चेंबूर के पांजरापोल स्थित शनिदेव मंदिर से फ्री- वे के रास्ते आ रहे एक शख्श को इमरान अब्दुल कादर खान (22) नामक युवक ने घेरकर उसकी थैली छीन ली। उक्त थैली में एलईडी लाईट सिस्टम, पावर बैंक और टूल किट आदी था। इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस चौकन्नी हुई और आठ घंटों के अंदर इमरान खान को धर दबोचा।

इस मामले की शिकायत एपीआई अरूण कुमार एल लोहर ने दर्ज किया है। फिलहाल इमरान पुलिस की हिरासत में है। वहीं प्रमीला फैमिली बार एन्ड रेस्टोरेंट में देर रात हुई चोरी के मामले में एपीआई हर्षद पाटिल ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोकणनगर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में गणेश पवार (21) किरण गायकवाड (22) और विनोद गांडले (21) का समावेश है।

गौरतलब है कि शनिवार की सुबह प्रमीला फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट के संचालकों ने आरसीएफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई की चार अप्रैल की देर रात करीब डेढ़ बजे हम लोगों ने बार बंद किया और घर चले गए। लेकिन सुबह लौटने के बाद शटर खोला तो पता चला की कैश काउंटर खुला है और इसमें कुछ भी नहीं है।

शेट्टी की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो पता चला की बार बंद होने के बाद तीनों चोरों ने छत का एलबेस्टर तोड़ कर ऊपर से अंदर दाखिल हुए, अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन तीनों सीसीटीवी के रडार पर थे। नशे में धुत्त तीनों आरोपियों ने एक-एक कर सभी ड्रॉवर खोला और जहां से नोट मिलता गया रखते गए। इस तरह तीनों चोर करीब 80 हजार रूपये लेकर चंपत हो गए। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों ने सीसीटीवी पर ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह कैमरे में कैद हो गए।

इन तीनों को आरसीएफ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी श्रीकांत देसाई के मार्गदर्शन में हर्षद पाटील की टीम ने कोकणनगर स्थित उनके घर से धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी का पूरा माल बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपियो पर आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

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