साभार/ कथारा (बेरमो)। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) राकेश कुमार ने नवजीवन ट्रे¨डग कंपनी की ओर से दायर एक मामले में देनदारी की रकम नहीं चुकाने पर सीसीएल के कथारा जीएम ऑफिस को बुधवार को सील करा दिया।
कोर्ट से आए कर्मचारियों ने करीब 200 कर्मियों को बाहर निकाल कर कार्यालय को सील कर दिया। कोर्ट की उक्त कार्रवाई के दौरान जीएम बीके ”सह को भी अपने चैंबर से बाहर निकलना पड़ा। इस कार्रवाई को सिविल जज के आदेश प्रदायिका शैलेंद्र कुमार ”सह, रीतेश ”सह, गणेश महतो देवप्रसाद मरांडी एवं नाजिर सुरेंद्रनाथ ”सह ने अमलीजामा पहनाया। कोर्ट से जारी आदेश के अनुसार जारंगडीह कोलियरी को भी सील करना है।
आदेशपत्र में उल्लेखित है कि सीसीएल ने वर्ष 2004 में मेसर्स नवजीवन ट्रे” डग कंपनी के मालिक गोपाल नारायण ”सह की बकाया राशि 4,72,200.67 रुपये भुगतान नहीं किया, जो अब सूद समेत 11,34,824.17 रुपये हो गई है। उक्त राशि की अदायगी के लिए कोर्ट ने जीएम कार्यालय और जारंगडीह कोलियरी को अटैच करने का निर्णय सुनाया। कोर्ट की उक्त कार्रवाई से कथारा जीएम ऑफिस में खलबली मच गई।
इधर बुधवार की देर शाम कोर्ट की टीम जारंगडीह खदान भी पहुंची लेकिन वहां पीओ ने पूरे मामले को अंडर ग्राउंड माइंस से जुड़े रहने का हवाला देकर वापस लौटा दिया। जारंगडीह पीओ ने कहा कि यह मामला खदान में बालू भराई से जुड़ा है। नव जीवन ट्रे¨डग कंपनी के ऑनर गोपाल नारायण ”सह ने बालू भराई का बिल भुगतान नहीं होने पर कोर्ट में मामला दर्ज किया था। पीओ ने कहा कि कथारा जीएम कार्यालय से ही उन्हें क्षतिपूर्ति भुगतान मिलेगा।
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