राणे के बंगले पर चलेगा मनपा का बुलडोजर
प्रहरी संवाददाता/मुंबई। बंबई हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (मनपा) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में किए गए अवैध निर्माण (ILLEGAL Contruction) को दो सप्ताह के भीतर गिराने का फरमान मंगलवार जारी किया।
अदालत ने कहा कि निर्माण में फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एसएसआई) और कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने मनपा को दो सप्ताह के भीतर अनधिकृत हिस्से को गिराने और एक सप्ताह बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने राणे पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायमूर्ति आर. डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की एक खंडपीठ ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (मनपा ) को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी की ओर से दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
कंपनी (Company) द्वारा दाखिल आवेदन में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की गई है। अदालत ने मनपा को दो सप्ताह के भीतर अनधिकृत हिस्से को गिराने और एक सप्ताह बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
राणे पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना पीठ ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया। राणे के वकील शार्दुल सिंह ने अदालत से छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल कर सकें, अदालत ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया।
पहला आवेदन इस वजह से हुआ था खारिज
बंबई हाई कोर्ट ने राणे के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी कालका रियल एस्टेट्स की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मनपा से उसके पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के उसके दूसरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।
इससे पहले मनपा ने जून में कंपनी के नियमितीकरण आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्माण में उल्लंघन किया गया है। इसके बाद कंपनी ने जुलाई में दूसरा आवेदन दाखिल किया था।
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