प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति सोहन रविदास को दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मालूम हो कि, बोकारो जिला (Bokaro District) के हद में नावाडीह थाना के कोचवा टांड़ निवासी सूचक बिंदेश्वरी लाल दास ने चंद्रपुरा थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था, कि उसकी पुत्री का विवाह 5 अक्टूबर 2017 को चंद्रपुरा थाना के पपलो निवासी सोहन रविदास के साथ हुई थी।
शादी के 3 महीने के बाद से ही सूचक की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार समझाया गया, मगर प्रताड़ना बंद नहीं हुआ। बताया गया कि 2 जून 2018 को सूचक की पुत्री को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दी।
उक्त बयान के आधार पर चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अभियुक्त सोहन रविदास को दोषी पाया गया।
दोष सिद्ध होने के बाद 19 सितंबर को अभियुक्त को उक्त न्यायालय द्वारा दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। सजा सुनाने के बाद दोषी रविदास को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।
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