प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में पेटरवार में 10 मार्च को हुई घटना को लेकर प्रशासन (Administration) द्वारा सख़्ती बरतते हुए प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आपराधिक कृत्य के कारण पेटरवार चौक, पेटरवार मस्जिद के आस-पास, सदमाकला पंचायत, बुण्डू पंचायत में दो गुटों के बीच काफी तनाव व्याप्त है। वहाँ साम्प्रदायिक सदभाव बिगड़ने की स्थिति बनी हुई है।
उपरोक्त आशंका, सम्भावना से संतुष्ट होकर अनुमण्डल दण्डाधिकारी तेनुघाट अनंत कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटरवार थाना के हद में पेटरवार पंचायत क्षेत्र, पेटरवार तेनु चौक, पेटरवार चौक से थाना रोड, पेटरवार मस्जिद के आस-पास के क्षेत्रों में सदमाकला पंचायत क्षेत्र, आदि।
बूण्डू पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। बताया गया कि पाँच अथवा पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ उक्त क्षेत्र में एकत्रित होना, भ्रमण करना तथा भीड़ लगाना वर्जित होगा।
किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अग्नेयास्त्र अथवा परम्परागत हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, फरसा, बरछा, तलवार, तीर-धनुष इत्यादि कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना प्रदर्शन अथवा उसका व्यवहार किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।
निषेध क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी प्रकार का कोई जुलुस, रैली, सभा, घरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना वर्जित रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों/ कर्मचारियों/पदाधिकारियों/दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिस बलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अवांछित रूप से भ्रमण करने पर पूर्णतः रोक लगा रहेगा।
कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर उक्त घटना को लेकर ऐसा कोई आपत्ति जनक, भड़काऊ तथा संप्रदायिक उन्माद उत्पन्न करने वाला संवाद या लेख पोस्ट नहीं किया जाएगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश 10 से 13 मार्च के मध्य रात्रि तक लागू रहेगा।
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