यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है बदलाव-डीटीओ
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। पूर्व से शहर के प्रमुख चौक-चौराहो एवं ट्रैफिक पॉइंट (Traffic Point) पर पुलिस हाथ में चालान बुक एवं पेन लिए खड़ी नजर आती रही है। पेन से चालान बनाने के बाद एक कॉपी वाहन चालक को दी जाती है।
अब यह बीते कल की बात होने जा रही है। यातायात नियम की अवहेलना करने पर अब ई-पॉस मशीन प्रिंटेड चालान निकालेगी और उसी से वाहन मालिक या चालक को ऑन द स्पॉट चालान भरना होगा। इस हेतु परिवहन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा बोकारो यातायात पुलिस को 10 ई-पॉस मशीन उपलब्ध कराया गया है।
जानकारी के अनुसार इस ई-चालान मशीन को यातायात विभाग के पोर्टल के साथ कनेक्ट किया गया है। जिसके तहत गाड़ी का नंबर ई-चालान मशीन में डालते ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेजों से जुटा रिकार्ड सामने आ जाता है। ऐसे में चोरी के वाहन चलाने वाले लोगों की धर पकड़ आसान हो जाती है।
इस ई-चालान मशीनो में एमवी एक्ट के संबंधित नियम का उल्लंघन करने की जानकारी अपलोड करते ही कागज पर प्रिंट निकल जाएगा। जो वाहन चालक को दिया जाएगा।
इसके माध्यम से बोकारो यातायात पुलिस तकनीकी एवं बेहतर ढंग से कार्य करेगी। साथ ही बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट चालको, वाहन का पोल्युशन, वाहन का इंश्योरेंस एवं अन्य धाराओं में चालान कटेगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने एक दिसंबर को बताया कि इस ई-पोस मशीन के माध्यम से ऑन द स्पॉट एटीएम के माध्यम से चालान भर सकते हैं। यदि वाहन चालक ऑन द स्पॉट फाइन नहीं भर सकेंगे तो उन्हें 15 दिनों के अंदर ई-चालान के आधार पर भरना होगा।
यदि 15 दिनों के अंदर वे चालान नहीं भर सकेंगे तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं परिवहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों से दंड (जुर्माना) की राशि ई-चालान (ऑनलाइन) के माध्यम से वसूलने हेतु ई-पॉश मशीन उपलब्ध कराया गया है।
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