दुकानदारों को बिल में एफएसएसएआई नंबर अंकित करने का निर्देश
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला (Bokaro District) के हद में चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 8 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी अभियान सेक्टर-4 स्थित सिटी सेंटर में चलाया गया।
छापामारी के दौरान प्रतिबंधित पान मसाला व मिठाइयों की दुकान वह होटलों की जांच की गई। जांच में मुख्य रुप से कोजी स्वीट, स्वीट इंडिया, खट्टा मीठा, रैंबो रेस्टोरेंट, स्वीट वैली, नटखट, मानसरोवर, बेगी बर्गर मुख्य हैं।
जांच के क्रम में सभी दुकानों में यूज कुकिंग ऑयल की जांच की गई। सभी दुकानदारों को बिल में एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अंकित करने का निर्देश दिया गया एवं मिठाइयों के सामने मिठाई बनाने की तिथि अंकित करने का निर्देश दिया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बताया कि छापामारी के क्रम में सभी दुकानदारों को अपने-अपने दुकानों में FSSAI लाइसेंस नंबर एवं हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट डिस्प्ले करने को कहा गया।
साथ ही कहा कि सभी दुकानदारों व होटल संचालकों को त्यौहार को देखते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों ने अब तक फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वे जल्द से जल्द अनुमंडल कार्यालय चास में आकर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए फर्जी एजेंट/दलालों से सावधान रहें।
छापामारी के दौरान कोटपा 2003 अधिनियम के उल्लंघन के क्रम में कुल 7 दुकानों से अर्थदंड के रूप में 1300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। छापामारी के दौरान तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शी मोहम्मद असलम व संजय के साथ सेक्टर-4 थाना का छापामारी बल उपस्थित थे।
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