कानूनी जागरूकता शिविर में दी गई कानून की जानकारी

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। नालसा, झालसा एवं डालसा के तत्वाधान में अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 7 अक्टूबर को तेनुघाट में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम दीपक कुमार साहू (SDJM Deepak Kumar Sahu) ने बताया कि नालसा के तहत 2015 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक्ट पारित किया गया है।

उस एक्ट के तहत जो भी मजदूर जो अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। उन्हें कैसे मुख्यधारा में जोड़ा जाए यह बताया गया। मिनिमम मजदूरी के बारे में जानकारी दिया गया।

इस अवसर पर झालसा द्वारा श्रमेव वंदते लॉन्च किया गया। इसका मकसद जो भी मजदूर कोरोना काल में बाहर कार्य करने गए, अगर उन्हें मिनिमम मजदूरी नहीं मिल रहा है। उन्हे मुख्यधारा में जोड़कर मजदूरी दिलाया जाए।

सरकारी प्लान जो उनके लिए बनाया गया है उन्हें जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई काम कर रहे हैं और उन्हें मिनिमम मजदूरी नहीं मिल रहा है और सरकारी फायदा भी नहीं मिल रहा है।

वह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव के नाम से तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में आवेदन दें। उस पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें उसका फायदा दिलाया जाएगा।

इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता सुभाष कटरियार, बेदनाथ शर्मा, विनोद गुप्ता, रतन कुमार सिन्हा, दीपक कुमार गुप्ता, विजय कुमार बबन, सतीश कुमार, चंद्रदेव हंसदा सहित कई लोग मौजूद थे।

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