थाना प्रभारी केस डायरी को ससमय न्यायालय में करें समर्पित-पीडीजे
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। न्याय सदन सभागार में 28 सितंबर को जिला सब कमेटी एवं जिला स्तरीय निगरानी कमेटी (डीएलएमसी) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने किया।
बैठक में बोकारो जिला उपायुक्त (Bokaro district Deputy Commissioner) कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय आलोक कुमार दूबे, न्यायाधीश दिव्या मिश्रा, प्रभारी न्यायाधीश रवि कुमार भास्कर, पीपी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिमेष कुमार चौधरी सहित न्यायिक पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने गवाही व केस डायरी समर्पित नहीं होने के कारण विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा की।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक चंदन झा को सुनिश्चित करने को कहा कि सभी थाना प्रभारी ससमय मामलों से संबंधित केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। मामलों से संबंधित गवाही भी अनुसंधान पदाधिकारी व अन्य की ससमय सुनिश्चित करें।
ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया जा सके। उन्होंने आनलाइन ई मेल के माध्यम से सम्मन भेजने की बात कहीं। उन्होंने न्यायालय अवधि में कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यव्स्था को लेकर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित बोकारो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिमेष कुमार चौधरी ने एसोसिएशन के मुख्य द्वार पर दो होम गार्ड न्यायालय अवधि में पुलिस अधीक्षक को प्रतिनियुक्त करने की बात कहीं। जिस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी सहमति जताई।
साथ हीं भवन प्रमंडल विभाग के अधिकारी को ऑफिस कांपलैक्स निर्माण को लेकर भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। पूर्व में निर्मित भवन/ स्टाफ क्वार्टर आदि में व्याप्त समस्याओं को आगामी 15 दिनों में दूर करने को कहा।
बैठक में झारखंड पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना के तहत विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत मामलों पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) श्रीवास्तव ने सुनवाई की। इसमें कुल पांच मामलों पर क्रमवार पीडीजे, डीसी व एसपी द्वारा सर्व सहमति से पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया गया। पीडीजे ने विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्वीकृति दी।
बैठक में आजादी के 75 वी. वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) से प्राप्त निर्देशानुसार आगामी दो अक्टूबर से 14 नवंबर तक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना है।
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आयोजन की रूप रेखा एवं संचालन को लेकर उपायुक्त चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक झा के साथ विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विभिन्न पंचायतों/प्रखंडों में लोगों को विधिक जागरूकता के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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