छापामारी दल ने की चन्द्रपुरा के लगभग 110 दुकानों व होटलों की जांच

जांच में 26 प्रतिष्ठानों एवं होटलों से 4450/- रू अर्थदण्ड की वसूली

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा, 2003) की धारा 4 व 6 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत 15 जुलाई को बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी तेनुघाट अनंत कुमार (Anant kumar) के निर्देश पर जिला छापामारी दल द्वारा चन्द्रपुरा मार्केट में लगभग 110 दुकानों व होटलों की जांच की गई। जांच के क्रम में कोटपा कानून उल्लंघन करने की स्थिति में कुल 26 प्रतिष्ठानों एवं होटलों के मालिकों का चालान काटकर कुल 4450/- रू अर्थदण्ड की वसूली की गई।

छापामारी में शामिल जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा बताया गया कि चन्द्रपुरा स्टेशन के आसपास होटल मालिकों को बताया गया कि गैर धूम्रपान का बोर्ड सभी होटलों में लगा रहना चाहिए। यदि बोर्ड टूट जाता है तो उसे दोबारा बनवा कर लगवायें। भविष्य में बोर्ड न पाये जाने पर कोटपा की धारा 4 के अन्तर्गत कार्रवाई की जोयेगी।

उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में 60×30 सेमी का सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगें।

बोर्ड जिसमें 15 सेमी व्यास 3 सेमी चौड़ी लाल परिमिति होगी तथा उसके केन्द्र में काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीडी का चित्र होगा। उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है तो 200/- रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा दुकानदारो को निर्देश दिया गया कि प्रतिबंधित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें। जो भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें बेच रहे हैं वह भी सर्तक हो जायें। पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ हीं उन्होंने सभी होटल मालिकों को लाइसेंस बनवा कर दुकानों में लगाने का निर्देश दिया।

इस संबंध में जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ एनपी सिंह द्वारा बताया गया कि झारखंड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढा दिया गया है।

बोकारो जिला के हद में सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिबंधित पान मसाले जिनमें मुख्य रूप से पान प्राग, पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराग प्रिमियम पान मसाला आदि शामिल है। इसका भंडारण व बिक्री बिल्कुल न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

छापामारी दल के अंकित राज द्वारा सार्वजनिक रूप से बताया गया कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया गया तो कोटपा-2003 व IPC की धारा 188, 268 व 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के तहत उल्लंघनकर्ता से अर्थदण्ड लिया गया जो निम्न है :- याक़ूब, रवि कुमार साव, दीपक कुमार, सैफ, मुन्ना कुमार, लालू, प्रह्लाद प्रसाद, महफूज़ अंसारी, अजय, रंजीत, विजय, दिलीप कुमार सहित अन्य शामिल है। छापामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो. असलम, चन्द्रपुरा थाना के अवर निरीक्षक अंकित राज व गश्ती दल उपस्थित थे।

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