बालू लदे चार ट्रैक्टरों को डीएमटीएफ टीम ने किया जब्त

डीएमटीएफ टीम ने क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों का किया निरीक्षण
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National green tribunal) (एनजीटी) के निर्देश पर पूरे राज्य में बालू के खनन पर आगामी 15 अक्टूबर तक रोक है। ऐसे में चास अनुमंडल क्षेत्र के जोधाडीह मोड़ में अवैध बालू लदे चार ट्रैक्टरों को चास के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) शशि प्रकाश सिंह के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स (डीएमटीएफ) टीम ने 25 जून को जब्त किया। सभी ट्रैक्टरों को अनुमंडल कार्यालय परिसर में रखा गया है। साथ हीं चास थाना में आरोपितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि मॉनसून को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर बालू घाटों पर खनन कार्य को आगामी 15 अक्टूबर तक रोक दिया गया है। इस बाबत सभी अंचलाधिकारी आदि को जरूरी दिशा निर्देश दे दिया गया है। यह रोक दस जून से ही प्रभावी है। अनुमंडल क्षेत्र के बालू घाटों पर इस निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को प्रशासन मुस्तैद है। इसी क्रम में आज डीएमटीएफ टीम ने निरीक्षण के दौरान जोधाडीह मोड़ के समीप अवैध बालू लदे चार ट्रैक्टरों को जब्त किया है।

उन्होंने बताया कि उक्त बालू का उठाव गवाई नदी एवं दामोदर नदी से किया गया था। मौके पर उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने बताया कि टीम ने सीमाबाद, अरिता, अमलाबाद, चंदनकियारी, भराजोरी एवं दामोदर नदी के किनारे वाले सभी बालू घाटों का निरीक्षण किया। वहीं जब्त ट्रैक्टरों के चालक उमापद गोप, मालिक गोराचंद महतो, मुखिया बबलू रजक, मालिक दीपक सिंह, अरविंद बाउरी, मालिक योगेंद्र प्रसाद एवं अन्य शामिल लोगों पर एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21, आइपीसी की धारा 379 के तहत चास थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

डीएमटीएफ टीम में एसडीओ चास, एसडीपीओ चास, डीएमएओ बोकारो, माइनिंग इंस्पेक्टर, अंचल निरीक्षक चंदनकियारी एवं पुलिस बल शामिल थे। एसडीओ एवं डीएमओ ने संयुक्त रूप से बताया कि टीम आगे भी औचक निरीक्षण कर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेगी। उल्लेखनीय हो कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक मॉनसून में बालू के खनन पर रोक का आदेश जारी किया गया है। बावजूद इसके अवैध धंधेबाज मानने को तैयार नहीं है।

 205 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *