आठ प्रतिष्ठानों में छापामारी कर 1250/रू अर्थदंड की वसूली
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत 11 जून को अनुमंडल पदाधिकारी चास के निर्देश पर बोकारो शहर के दो बाजारों में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में आठ 1250 का अर्थदंड की वसूली किया गया।
जानकारी के अनुसार जिला छापामारी दल के सदस्य मोहम्मद असलम व जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा सेक्टर-4 स्थित सिटी सेक्टर व लक्ष्मी मार्केट में कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में कुल 8 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई तथा चालान काटकर 1250/रू अर्थदंड की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला बेच रहें है। मौके पर जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा बताया गया कि सिटी सेंटर व लक्ष्मी मार्केट के कुछ दुकानदारो द्वारा बिना वैधानिक चेतावनी के सिगरेट बेच रहे हैं। जिसमें गरम गोदाम, पेरिस, लाईटस, डनहिल, बुल्यू गोल्ड, ब्लैक आदि शामिल है। ऐसे सभी दुकानदारोें को चेतावनी दी गई और बताया गया कि भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी के सिगरेट व तम्बाकू पदार्थ बेचा जाता हैं तो कोटपा अधिनियम की धारा-07 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस नियम का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकानदार अगर पाया जाता है तो उसे 01 से 05 वर्ष तक का कारावास एवं 1000 से 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ एनपी सिंह ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी चास शशी प्रकाश सिंह के निर्देश पर क्षेत्र के बाजारों में लगातार छापामारी की जा रही है। जो दुकानदार अभी तक लाईसेंस के लिये आवेदन नही दिये है वे नगर निगम चास से सम्पर्क कर लाईसेंस के लिये आवेदन दे दें। उन्होंने जिला के सभी थाना प्रभारी से अपील करते हुए कहा कि वे अपने स्तर पर भी ऑन स्पॉट फाइन करना सुनिश्चित करें, ताकि कोटपा अधिनियम 2003 का पूरे जिला में अनुपालन कराया जा सके। उन्होंने बताया कि चालान रसीद सभी थाना में उपलब्ध है। जिस थाना के पास चालान रसीद उपलब्ध नही है, सिविल सर्जन कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर लें।
नोडल पदाधिकारी डॉ सिंह द्वारा बताया गया कि झारखंड में पूर्णरूप से 11 ब्रांड तम्बाकू उत्पाद के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढा दिया गया है, इसके बाद भी कुछ दुकानदार इसे बार्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे है। प्रतिबंधित पान मसाले जिनमें मुख्य रूप से पान पराग, पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराम प्रिमियम पान मसाला आदि है। इसका भंडारण व बिक्री बिल्कुल न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 के धारा 4 व 6 में उल्लंघनकर्ता के नाम निम्न है :- नरेश झा, विनोद बरनवाल, शौकत अली, मिट्ठू कुमार, अभिषेक कुमार, सुनील कुमार, सौरव कुमार एवं राहुल कुमार।
ज्ञात हो कि 31 मई से 20 जून तक जिले के सभी थाना प्रभारी को कोटपा के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाना है।छापामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 4 थाना के पुलिस बल उपस्थित थे।
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