ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)। बेरमो अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट (Tenu ghat) में भारतीय खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार बेरमो अनुमंडल के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के पंजीकृत एवं लाइसेंस निर्गत के लिए दो दिवसीय कैम्प का आयोजन 3 मार्च को किया गया।
दो दिवसीय कैम्प के पहले दिन छोटे-बड़े दुकानदारों, खुदरा एवं होलसेल मिलाकर 42 दुकानदारो ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया। जिसमें प्राप्त आवेदनों में 28 को ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। बचे 10 लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों में 8 को लाइसेंस निर्गत किया गया। पंजीकृत एवं लाइसेंस निर्गत के बाद अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार (Anant Kumar) ने सभी राशन दुकान एवं होटल, रेस्टोरेंट के मालिकों कक निर्देश दिया कि अपनी अपनी प्रतिष्ठानों के साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना होगा और मिलावट के सामानों को अपने से दूर रखें। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बताया कि वैसे दुकानदार जो खाद्य सामग्री बेचते हैं और पंजीकृत या लाइसेंस निर्गत नही कराये है या कराएंगे तो जाँच के दौरान पकड़े जाने पर छह माह का जेल एवं पांच लाख तक का जुर्माना का प्रवधान है।
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