नए साल में जारी गाईडलाइन का अनुपालन अवश्य करें-उपायुक्त

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई-उपायुक्त
सादगी के साथ करे नए साल का स्वागत-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/देवघर(झारखंड)। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए देवघर जिला उपायुक्त Deoghar district deputy commissioner) मंजुनाथ भजंत्री द्वारा जिलावासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 31 दिसंबर व नव वर्ष सेलिब्रेशन को लेकर आवश्यक गाइड लाइन जारी किया गया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी होटल, रेस्टोरेंट, रेस्त्रां आदि को कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति होगी। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों से जुड़ी आवश्यक जानकारी (पता, फ़ोन नंबर) होटल संचालकों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि संक्रमित व्यक्ति मिलने पर उन्हें ट्रेस करते हुए उनका समुचित ईलाज किया जा सके। साथ ही संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को भी आसानी से ट्रेस किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11ः55 से मध्य रात्रि 12ः30 तक पटाखों को चलाये जा सकेंगे।
उपायुक्त भजंत्री ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी सुरक्षा हेतु स्पीडिंग कार अथवा ड्रिंकिंग ड्राइविंग का उपयोग ना करें। सभी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें और दूसरों को भी सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने हेतु प्रेरित करें। नव वर्ष के अवसर पर खूशियां मनायें और खूशिया बाटें। इस जश्न के मौके पर कुछ ऐसा न करें, जिससे दूसरों को असुविधा और परेशानी न हो। किसी प्रकार की शिकायत हेतु 100 डायल कर तुरंत इमरजेंसी मदद प्राप्त कर सकते है। इसके अलावे नए साल पर 31 दिसंबर की रात दोपहिया, चार पहिया वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही मॉल, रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्ग व बाजारों में जांच अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिलावासियों से सादगी के साथ नव वर्ष मनाने की अपील किया है।

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