वाहन चालते समय हेलमेट का उपयोग न करने पर होगी कार्रवाई-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/देवघर(झारखंड)। देवघर जिला उपायुक्त (Deoghar district deputy commissioner) मंजूनाथ भजंत्री द्वारा 4 दिसंबर को अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी दी गयी कि वर्तमान में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ हीं संक्रमण की स्थिति में ज्यादातर व्यक्ति को सर्दी, खांसी आदि के लक्षण पाये जाते है। ऐसे मे छींक के साथ निकलने वाले लार अथवा नाक का पानी के माध्यम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
उपायुक्त ने कहा कि व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि दोपहिया वाहन चलाने के समय हवा एवं तेज गति के कारण सवारी कर रहे व्यक्तियों के मुंह, नाक, आंख से पानी बहना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में कई बार छींके भी आने लगती है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस की संभावना बढ़ जाती है। मुंह, नाक, आंख से निकलने वाले पानी के रिसाव वाहन के साथ काफी दूर तक जा सकते है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है।
उपायुक्त ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में दो पहिया वाहनों पर सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। झारखंड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसे में आप सभी जिलावासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से वाहन चालते समय हेलमेट पहनना और मास्क पहनने की अनिवार्यता को समझते हुए संक्रमण को रोकने की कड़ी में सहयोग करें। इसके अलावे जब तक कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रत्येक व्यक्ति कोविड नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय सामाजिक दूरी का अनुपालन, साफ-सफाई के साथ मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण समझें। उपायुक्त ने कहा कि वाहन चालते समय हेलमेट का उपयोग न करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
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