निषेधाज्ञा (Nishedhajnya) 10 नवंबर के सुबह 5 बजे से मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी
किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल सेल्यूलर (Mobile cellular) फोन मतगणना परिसर (Counting complex) के 100 मीटर की परिधि के अंदर ले जाना निषिद्ध
प्रहरी संवाददाता/बोकारो। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त राजेश सिंह के द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु चास एसडीओ शशिप्रकाश सिंह (SDO shashiprakash singh) द्वारा 9 नवंबर से कृषि उत्पाद बाजार समिति चास बोकारो स्थित मतगणना स्थल पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। यह निषेधाज्ञा मतगणना प्रारम्भ होने 10 नवंबर के सुबह 5 बजे से मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
एसडीओ द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश के अंतर्गत निम्न आदेश निर्गत किया गया है :-
मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के प्रवेश निषेध।
किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषिद्ध मतगणना क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार यथा लाठी, झंडा, भाला, तीर धनुष, फरसा, बरछा सहित कोई भी विस्फोटक पदार्थ, हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसके व्यवहार किए जाना प्रतिबंधित है।
किसी भी वाहन के प्रवेश पर निषेध है।
निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी प्रकार के कोई जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि किया जाना निषिद्ध है। किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल सेल्यूलर फोन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि के अंदर ले जाना निषिद्ध है।
निषेधाज्ञा लागू नही होगा:-
*पर्यवेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियो पर।
*पासयुक्त सरकारी वाहनों एवं सुरक्षा कर्मियों के वाहन पर।
*पासयुक्त मतगणना अभिकर्ता पर।
*प्रत्याशियों पर।
*मीडिया कर्मियों पर।
*ब्रजगृह में प्रतिनियुक्त पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों पर।
इसके आलावा कहा गया है कि 10 नवंबर को कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में मतगणना होगी। मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों द्वारा अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालने की परंपरा रही है। वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस का प्रकोप है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से इसका विस्तार होता है। विजय जुलूस निकालने से सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिस्थिति में चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विजय जुलूस निकालने से कोविड-19 के विस्तार की संभावना बनी रहेगी। इसे लेकर उपायुक्त सिंह ने आदेश जारी कर विजय जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है।
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