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गोमिया में अवैध लकड़ी कारोबारीयों के विरुद्ध वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

प्रहरी संवाददाता/गोमिया (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में गोमिया में अवैध लकड़ी कारोबारीयों के खिलाफ बोकारो तथा हजारीबाग वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गयी है। वन विभाग द्वारा बिना वैध प्रपत्र के चार ट्रैक्टर लड़कियों को जप्त किया है।

गोमिया लुगु पहाड़ के जंगल से अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग ने 13 जून को तड़के जानकारी के अनुसार गोमिया प्रखंड के हद में भोलाडीह और तुलबुल गांव में बड़ी कार्रवाई की गयी है। इस दौरान बोकारो के प्रभारी डीएफओ नीतीश कुमार, प्रशिक्षु डीएफओ संदीप कुमार शिंदे एवं रेंजर बटेश्वर पासवान के नेतृत्व में 30 सदस्यीय टीम ने 13 जून की सुबह 6 बजे दोनों गांवों की घेराबंदी कर कई घरों से कीमती साल, सखुआ, केन्द की लकड़ी और अवैध रूप से बिना लाइसेंस चल रही इलेक्ट्रिक-बेल्ट आरा मशीनें जब्त की।

जब्त सामान को चार ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादकर गोमिया वन विभाग के कार्यालय लाया गया। विभाग ने लाखों रुपये की लकड़ी आंकी है। छः अवैध लकड़ी कारोबारी को चिन्हित कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, 52, 63 के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस अवसर पर प्रभारी डीएफओ नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले एक महीने से सूचना थी कि रात में जंगल काटकर लकड़ी यहां डंप हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब हर 15 दिन में औचक छापा होगा, ड्रोन से निगरानी होगी और सूचना देने वाले को इनाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि जंगल माफिया पर शिकंजा कसेगा। अवैध कटाई बर्दाश्त नहीं होगी।

वन विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना अनुज्ञप्ति आरा मशीन चलाना और जंगल की लकड़ी का भंडारण-परिवहन दंडनीय अपराध है। इसमें 2 साल तक कैद और 10 हजार तक जुर्माना हो सकता है। प्रशिक्षु डीएफओ शिंदे ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ कटाई करने वालों तक सीमित नहीं रहेगी। लकड़ी खरीदने वाले व्यापारियों पर भी शिकंजा कसेगा।

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