बिहार में शिक्षकों की बहाली पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

प्रहरी संवाददाता/ मुजफ्फरपुर (बिहार)। बिहार (Bihar) में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य के अंदर 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक के याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने तत्काल शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए जो शर्त रखी है। उसमें 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जबकि दिसंबर 2019 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित किया गया था। इस मामले पर याचिका दायर होने के बाद अब पटना हाईकोर्ट द्वारा तत्काल बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।

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