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सरस्वती पूजा के सार्वजनिक जुलूस के लिए अब आयोजकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य

सरस्वती पूजा को लेकर सोनपुर थाना में शांति समिति की बैठक

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सरस्वती पूजा के अवसर पर आयोजित होनेवाले सार्वजनिक जुलूस के लिए अब आयोजकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उक्त सरकारी निर्देश का पूजा समितियों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर 18 जनवरी को सारण जिला के हद में सोनपुर थाना में आयोजित शांति समिति की बैठक में उपरोक्त जानकारी दी गई। शांति समिति की बैठक में सोनपुर थानाध्यक्ष राजनंदन सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि, पंचायत एवं नगर प्रतिनिधि, पूजा समिति के आयोजक आदि उपस्थित थे।

बैठक में सरस्वती पूजा पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए चर्चा की गई। बैठक में गणमान्य जनप्रतिनिधि, पूजा समिति के सदस्य और डीजे संचालक शामिल हुए। सभी को गाइड लाइन से अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया कि पूजा में डीजे का उपयोग वर्जित किया गया है। जुलूस व पूजा के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाने की बात कही गई। कहा गया कि पूजा के अवसर पर डीजे का उपयोग वर्जित किया गया है।

इसका उल्लंघन करने पर डीजे का उपकरण जप्त होगा। कहा गया कि बीडीओ, सीओ एवं थाना प्रभारी आपसी समन्वय से विधि व्यवस्था पर नजर रखेंगे। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से चिन्हित संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी होगी।असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निष्पक्षता के साथ निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी। शांति समिति की बैठक में भाजपा नेता राजीव कुमार मुनमुन, आरजेडी नेता लगनदेव राय, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल बाबू कुशवाहा, धर्मेंद्र राय सहित अन्य समाजसेवी एवं पूजा समिति के आयोजक उपस्थित थे।

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