हरिजन उत्पीड़न मामले में मिली बेल
एस.पी.सक्सेना/ धनबाद। बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो पर आदिवासी सोनाराम मांझी की जमीन हड़पने, जान मारने की धमकी देने एवं गाली गलौज करने के लिए ढुलू महतो समेत आठ लोगों के खिलाफ बीते 24 मई को बरोरा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोनाराम मांझी द्वारा बरोरा थाना में की गई शिकायत में कहा गया कि बाघमारा विधायक ढुलू महतो, बेहराकुदर निवासी गोपाल महतो तथा चंडी सिंह, जानकी महतो, टिंकू महतो, कमल महतो, बबलू महतो तथा टुंडी निवासी अशोक ठाकुर ने उसके साथ गाली गलौज किया तथा जान से मारने की धमकी दी और जमीन पर कब्जा कर लिया है।
मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahto) को हरिजन उत्पीड़न मामले में न्यायालय द्वारा बेल दे दिया गया है। वही हरिजन उत्पीड़न के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी, एन के सविता की दलील सुनने के बाद ढूलु महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने अभियोजन के विरोध को खारिज करते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। ढुल्लू महतो 12 मई से इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। महतो स्थानीय रहिवासी मो इरशाद से रंगदारी मामले में अदालत में सरेंडर किया था। वही महिला नेत्री के साथ दुराचार और इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में 26 मई को जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है।
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