एन. के. सिंह/फुसरो (बोकारो)। आयकर विभाग, टी.डी.एस वार्ड बोकारो द्वारा टी.डी.एस/टी.सी.एस पर एक सेमिनार, टीडीएस वार्ड बोकारो के कार्यालय क्वार्टर नंबर 749, सेक्टर वन सी में 23 दिसंबर को आयोजित किया गया। सेमिनार में बोकारो जिला के सभी सरकारी कार्यालय के डी.डी.ओ उपस्थित थे।
कार्यक्रम को आयकर अधिकारी दीपक कुमार, आयकर अधिकारी, टी.डी.एस वार्ड बोकारो ने संबोधित किया। आयकर अधिकारी टी.डी.एस सही दर से काटने, काटे गए टीडीएस की राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमाषिक विवरण जमा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सभी सदस्यों को विभाग की ओर से इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि गलत/अधूरी जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का काटा गया टीडीएस उनके फॉर्म 26AS में परिलक्षित नहीं होता है, जिससे उन्हें अपना आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है। साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं। जबकि उनका टैक्स डिडक्टर द्वारा पहले से ही काटकर भुगतान किया जाता है।
सेमिनार में टी.डी.एस/टी.सी.एस के नये प्रावधानों के अतिरक्त कर कटौती नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही फॉर्म 12BB के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, जिसके अंतर्गत उन सभी वेतनभोगी/कर्मचारीयों के लिए अनिवार्य है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए निवेश या खर्च पर कर की कटौती का दावा करना चाहते हैं।
अपराह्न 11:30 बजे से 12:30 बजे के मध्य चले कार्यक्रम में बोकारो जिला के सभी सरकारी कार्यालय के आदान एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिवक्ता संजीव कुमार ने टी.डी.एस रिटर्न फाइल करने में होने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपरोक्त सेमिनार का संचालन आयकर निरीक्षक मनोज कुमार झा ने किया और कार्यक्रम के अंत में उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
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