रेरा जांच आयुक्त व् सारण जिलाधिकारी की संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिले में बिना निबंधन कराए भूमि का क्रय – विक्रय करने वाली 21 डेवलपर कंपनियों पर रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनियों पर जमीन खरीद – बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।
जानकारी के अनुसार बीते 31 मई को सारण जिला प्रशासन एवं रेरा की तीन टीमों ने अलग-अलग रूप से सारण जिला के हद में छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर में डेवलपर्स कंपनी द्वारा भूमि बिक्री किये जा रहे प्लॉटो का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया कि कुल 21 डेवलपर कंपनी द्वारा बिना रेरा से निबंधन कराये भूमि की बिक्री की जा रही है, जो रेरा एक्ट के तहत सेक्शन 3 का उल्लंघन है। जिसके लिए सभी डेवलपर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
बिहार रेरा के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह एवं सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने 2 जून को जिला मुख्यालय छपरा स्थित समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में संयुक्त रुप से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान उपरोक्त जानकारी दी।
समीक्षा बैठक में जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी क्षेत्रान्तर्गत यदि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी प्लॉट की बिक्री करता है अथवा किसी भी क्षेत्र में एक बड़े प्लॉट के तहत छोटे-छोटे प्लॉटों की संख्या 8 से ज्यादा है तथा किसी भी निर्माण कराये जा रहे अर्पाटमेंट में फ्लैटों की संख्या 8 से ज्यादा है तो उसे प्लॉट/फ्लैट बिक्री करने से पूर्व निश्चित रूप से रेरा से निबंधन कराना होगा, नहीं तो रेरा एक्ट के सेक्शन 3 के तहत संबंधित पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
साथ ही कोई भी व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी निबंधन से पूर्व प्लॉट बिक्री के संबंध में कहीं भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है, न कोई नोटिस निर्गत कर सकता है। और न दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करा सकता है, न ऑनलाइन विज्ञापन दे सकता है और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकता है।
रेरा आयुक्त ने कहा कि यदि कोई डेवलपर कंपनी यह दावा करता है कि वह रेरा से पूर्व से ही निबंधित है तथा निबंधन के पश्चात् ही जमीन की बिक्री करने का कार्य कर रहा है, तो उसे रेरा एक्ट के तहत संबंधित प्लॉट पर कम से कम 5 फीट x 4 फीट का एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें रेरा द्वारा निबंधित कराये गये रेरा निबंधन संख्या तथा क्यूआर कोड निश्चित रूप से प्रदर्शित रहना चाहिए, ताकि क्यूआर कोड के माध्यम से संबंधित डेवलपर एवं उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों का नाम, संपर्क सूत्र, उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्य आदि से संबंधित सभी सूचनाएं आमजनों को आसानी से प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे भी मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा एजेन्ट के नाम पर रेरा से निबंधन कराकर उसका संबंधित प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर आमजनों को भ्रमित कर भूमि बिक्री की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आमजनों से आग्रह है कि वे यह अवश्य देख लें कि यदि एजेन्ट के नाम रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या (BRERA A) से प्रारंभ होगा तथा किसी डेवलपर द्वारा प्रोजेक्ट संचालन के लिए रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या (BRERA P) से प्रारंभ होगा।आमजनों से आग्रह है कि वे निबंधन संख्या में ए एवं पी का अंतर देखकर ही भूमि क्रय की कार्रवाई करें।
रेरा की कार्रवाई सेसंबंधित 21 कंपनियों में हड़कंप
समीक्षा बैठक में आमजनों से अनुरोध किया गया है कि जिला के हद में छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर के 21 डेवलपरों से अपनी भूमि की बिक्री नहीं करें। इन डेवलपरों में गौतम बुद्ध नगर की डिवाइन बिल्डकॉन प्रा. लि., शीतल ग्रीन सिटी (शीतल बिल्डकॉन प्रा. लि.), बिग ड्रीम (श्री पुण्या सिटी प्रा. लि.), ग्रीन पार्क (ग्रीन होम्स बिल्डटेक प्रा. लि.), हाइवे प्राइड (ड्रीम अमेजिंग रियलटेक प्रा. लि.),
लावण्या टाउन फेज – 2 (लावण्या इंफ़्रा प्रा. लि.), फ्रेश लैंड (बोल्ड इंडिया इंफ्रा प्रा. लि.), प्लॉट्स बाई फिनॉमिनल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट्स बाई दक्ष इंटरप्राइज एवरग्रीन होम्स, माँ अम्बे ट्रेडर्स प्रा. लि., राव रेजिडेंसी (राव ग्लोबल सोलुशन प्रा. लि.), शीतली ग्रीन सिटी एनजीआरपी, शीतल ग्रीन सिटी एनजीबीपी, द साईं ग्रीन, निधि वन होम्स, एवरग्रीन होम्स, ड्रीम विलेज, सारण प्रॉपर्टीज, यशराज एंड कंपनी, आर्या सिटी, भोला हार्ड वेयर एंड कंस्ट्रक्शन शामिल है।
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