एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो के सेक्टर पांच स्थित आशा लता विकलांग विकास केंद्र सभागार में 21 मई को आयकर विभाग टीडीएस वार्ड बोकारो द्वारा टीडीएस/टीसीएस विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। मौके पर सरकारी विभाग के अतिरिक्त विभिन्न कार्य क्षेत्र के कटौती कर्ता/लेखा कर्मचारी आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर कॉस्ट अकाउंटेंट के चन्द्रपुरा चैप्टर के अधिकारी व् सदस्यों ने अपनी सहभागिता प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान टीडीएस वार्ड बोकारो के आयकर अधिकारी दीपक कुमार ने संबोधित करते हुए टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों एवं उसमे लाये गए संशोधन पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला।
उन्होंने टीडीएस सही दर से काटने, काटे गए टीडीएस राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमाषिक विवरण जमा करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही सभी सदस्यों को विभाग की ओर से इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि गलत/अधूरी जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का कटा गया टीडीएस उनके फॉर्म 26 एएस में परिलक्षित नहीं होता है, जिससे उन्हें अपना आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है। साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं, जबकि उनका टैक्स डिडक्टर द्वारा पहले से ही काटकर भुगतान किया जा चुका होता है।
सेमिनार में टीडीएस/टीसीएस के नये प्रावधानों के अतिरक्त कर कटौती जमा नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। वैसे कटौतीकर्ता जिनके टैन (टीएएन) पर बकाया मांग है। उनसे अविलम्ब बकाया मांग को जमा करने का आग्रह किया गया या अगर संसोधित विवरण नियमानुकूल है तो दाखिल कर बकाया मांग को समाप्त करने के आग्रह किया गया।
इसके अतिरिक्त रुपये 50 लाख या उससे अधिक की अचल सम्पति को खरीदने पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस काटकर जमा करने के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया।
सेमिनार का संचालन एवं धन्यवाद् ज्ञापन आयकर निरीक्षक बोकारो मनोज कुमार झा द्वारा किया गया।
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