नई दिल्ली। प्लेन में सफर के दौरान दुर्व्यवहार करना अब भारी पड़ेगा। गौरतलब है की शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी की चप्पल से पिटाई की थी। जिसके बाद काफी बवाल मचा था, मामला संसद में भी उठा। जिसके बाद अब उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत हवाई अड्डे और विमान में बवाल करने वाले यात्रियों को ‘नो फ्लाई’ लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा।
उड्डयन मंत्रालय के नए नियम के तहत विमान की सामान्य उड़ान में किसी भी तरह की बाधा पैदा करने को अपराध माना जाएगा। चाहे फिर यह समस्या हवाई अड्डे पर उत्पन्न की गई हो या विमान में उड़ान के दौरान। ऐसे यात्रियों के नाम को ‘नो फ्लाई’ लिस्ट शामिल कर लिया जाएगा।
मंत्रालय ने विमान के सामान्य उड़ान में बाधा पैदा करने वाले व्यवहार को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत पहली कैटिगरी में 3 महीने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। दूसरी कैटिगरी में नो फ्लाई लिस्ट में 6 महीने के लिए रखा जाएगा वहीं, तीसरी कैटिगरी में 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए हवाई सफर करने पर रोक होगी। यह लिस्ट घरेलू उड़ानों पर लागू होगी, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय करियर्स भी इस लिस्ट का उपयोग करना चाहें तो वह कर सकेंगे। चौबे ने बताया कि इस लिस्ट को देश का नागरिक उड्डयन नियामक मेंटेन करेगा।
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