सोशल मीडिया पर भड़काऊ व् भ्रामक खबरें को ले चैनल के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई

ग्यारह सोशल मीडिया व् अज्ञात चैनलों के विरूद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भड़काऊ एवं भ्रामक खबरें फैलाने वाले चैनल – प्रोफाईल के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 11 सोशल मीडिया प्रोफाईल-पेज एवं कई अज्ञात चैनलों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

सारण के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने 26 मार्च को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि सारण साइबर थाना ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान बीते 25 मार्च को यह पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना वैध लाइसेंस दस्तावेज के स्वघोषित कतिपय सोशल मीडिया एवं फेसबुक के संचालकों द्वारा पोस्ट वायरल किया जा रहा है, जिसमें भ्रामक, एक पक्षीय एवं खबरों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

साथ हीं फेक न्यूज एवं झूठी बातें कही जा रही है। इन मीडिया चैनल के फैलाये हुए झूठी खबरों से लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है। इससे समाज में अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है और सामाजिक शांति भंग हो सकती है।

बताया गया कि इस संबंध में 11 सोशल मीडिया प्रोफाइल – पेज एवं कुछ अज्ञात चैनलों पर साइबर थाना कांड क्रमांक- 85/25 के तहत धारा 353 (1) (बी), 352 (2) बीएनएस एवं 67 आइटी एक्ट दर्ज किया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, एक पक्षीय खबर एवं खबरों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना, फेक न्यूज एवं झूठी बातें वायरल करना जिससे विधि-व्यवस्था संधारण, समाज में अराजकता एवं अव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो या सामाजिक शांति भंग हो ऐसा करने वालो के विरूद्ध सारण पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी एवं बीएनएस के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

उन्होंने आमजनों से अपील है कि झूठी एवं भ्रामक खबरें न फैलायें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि किसी भी असत्यापित खबर पर विश्वास न करें और उसे आगे न फैलाएं। किसी भी संदिग्ध जानकारी को तुरंत स्थानीय पुलिस या साईबर थाना हेल्पलाईन नंबर-7903022633 पर सूचित करें। किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करें। किसी भी भड़काऊ बयान पर ध्यान न दें और कानून का पालन करें।

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