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डीटीओ ने सुरक्षित वाहन चलाने, ओवरलोड व् वाहनों के कागजात रखने का दिया निर्देश

वाहन का बीमा एवं रजिस्ट्रेशन होना भी आवश्यक-डीटीओ

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला उपायुक्त के निर्देश पर 7 मार्च को जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सभी गैर सरकारी स्कूल प्रशासनिक अधिकारियों के बैठक किया गया। अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ने की।

बैठक में डीटीओ ने सभी स्कूल प्रबंधक को स्कूल बस की सेफ्टी एवं यातायात नियमों का पालन करने, सुरक्षित वाहन चलाने, ओवरलोड और वाहनों के कागजात सही तरीके से रखने का सख्त निर्देश दिया। बैठक के दौरान जो स्कूल प्रबन्धक नहीं आ पाए, उन्हें स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है। जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता है, तब तक वाहन नहीं चलना चाहिए। साथ ही वाहन का बीमा एवं रजिस्ट्रेशन होना भी आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि वाहन चालक को रोड साइन एवं रोड मार्किंग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने से दुर्घटना में मृत्यु की संभावना कम रहती है। इसी प्रकार चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना भी आवश्यक है। एमवीआई द्वारा आम चालकों से भी अपील की गई कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें। बैठक के दौरान जिला परिवहन कार्यालय के सभी कर्मी, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक सहित अन्य उपस्थित थे।

 

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