एन. के. सिंह/फुसरो (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में बेरमो थाना क्षेत्र के राम रतन हाई स्कूल ढोरी के समीप 14 वर्ष से चल रहे 42 डीसमील के एक जमीन विवाद में तेनुघाट न्यायालय का फैसला आने पर 22 जनवरी को सिविल कोर्ट ने डिग्री धारी बैजनाथ महतो को उनके जमीन पर दखल दिहानी दिलाया।
यह मामला तेनुघाट न्यायालय में केश संख्या-33/2010 हरिशंकर याग्निक द्वारा अपने बड़े पुत्र पदमा शंकर याग्निक को बेदखल करने का मामला चल रहा था। इस केश में पिता हरिशंकर याग्निक के पक्ष में फैसला आया है। हरिशंकर के बड़े पुत्र पदमा शंकर याग्निक के केश हारने के बाद उसने जिला न्यायालय बोकारो में अपील केश संख्या-01/2013 दायर किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 में अपील खारिज कर दिया गया है।
इसी बीच दखल दिहानी केश संख्या-04/2019 हरिशंकर याग्निक के दूसरे पुत्र संजय कुमार याग्निक व पुत्री दमयंती तिवारी तथा पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा दिये गये बैजनाथ महतो ने तेनुघाट न्यायालय में दायर किया, जो न्यायालय द्वारा फैसला बैजनाथ महतो के पक्ष में आया। न्यायालय द्वारा नाजीर सहित उनके सहयोगी एवं बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह, महिला थाना दल बल आकर दखल कब्जा झंडा अमीन द्वारा नापी कर दिया गया।
इस दौरान द्वितीय पक्ष मीना याग्निक घर पर नहीं थी। उनके प्रतिनिधि उनके बड़े दामाद मो. इबरार आलम पिता मो. तजमुल आलम ने न्यायालय से आये सभी एवं प्रथम पक्ष बैजनाथ महतो से समय की मांग की। उन्होंने लिखित दिया कि घर का सभी सामान खाली कर एक फरवरी को बैजनाथ महतो को घर का चाभी दे देंगे। उनके हस्ताक्षर सहित उपस्थित गवाह का हस्ताक्षर बनाया गया, ताकि भविष्य में काम आये।
मौके पर प्रथम पक्ष बैजनाथ महतो, द्वितीय पक्ष मीना याग्निक के प्रतिनिधि मो. इबरार आलम, चिंतामणि महतो, मौजीलाल महतो, मोहन महतो, रामनाथ राम, जगरनाथ राम, अर्जुन महतो, चेतलाल महतो, नेपाल महतो, चंद्रिका महतो, खेमलाल महतो, राजेंद्र महतो, केवल महतो, ब्रजेश महतो, दीपक कुमार महतो, धनु महतो, प्रदीप महतो, बीरन लोहार, अमीन उमेश महतो आदि मौजूद थे।
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