निर्मल महाराज/बोकारो (झारखंड)। बोकारो के सोनाटांड रहिवासी महेंद्र कुमार मिश्रा ने बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार पर मानसिक प्रताड़ना तथा अपहरण का आरोप लगाया है। मिश्रा द्वारा बोकारो के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम ए एन आर लकड़ा के न्यायालय में परिवाद पत्र क्रमांक 1167/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(2), 140(3), 308(3), 115(2), 3(5) तथा 61(2) वरीय अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा द्वारा मामला दायर किया गया है।
इस मामले में पीड़ित मिश्रा के अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने विगत 9 दिसंबर को पीड़ित महेंद्र मिश्रा का अपहरण करवाकर अपने चास स्थित कार्यालय मंगवाया एवं मिश्रा को प्रताड़ित व डरा धमकार कई सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाया। शाम चार बजे न्यायालय में भी जाकर जबरदस्ती शपथ पत्र वकालतनामा व अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करवाया। रात में वन पदाधिकारी ने उनके मुवक्कील को अपने आवास ले जाकर बंधक रखा। दूसरे दिन सुबह न्यायालय में उपस्थित करवाकर फिर अपने कार्यालय ले गया, जहां दिनभर रखा और शाम को छोड़ा गया।
वकील रंजन मिश्रा ने बताया कि भुक्तभोगी महेंद्र पर वन विभाग का कोई मुकदमा नही है। वे 62 वर्षीय एक वरिष्ठ नागरिक है तथा दिल का मरीज है। उनका दिल का ऑपरेशन भी हो चुका है। अधिवक्ता मिश्रा ने बताया कि इस तरह बंधक बनाने से उनके मुवक्कील का मानसिक व शारीरिक स्थिति बहुत नाजुक हो चुका है। भुक्तभोगी महेंद्र ने बोकारो पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
आरोप के संबंध में बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार का कहना है कि मुझपर लगाया गया आरोप बिल्कुल ही गलत। सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि क्या मैं किसी का अपहरण कर सकता हूँ? कहा कि उक्त भूमि फर्जीवाड़ा में शामिल है, जबकि महेंद्र मिश्रा को मोहरा बनाया जा रहा है।
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