दुष्कर्म के दोषी को बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में करगली बाजार रहिवासी राहुल सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

मालूम हो कि सूचिका ने बेरमो महिला थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज करायी थी कि करगली बाजार रहिवासी राहुल सिंह ने फेसबुक और इंस्ट्राग्राम से दोस्ती कर प्यार का इजहार किया। उसके बाद दोस्ती कर प्यार भरी बातें कर उससे शारीरिक संबंध बनाए और कहा कि वह मेरे साथ शादी करेगा। पीड़िता के अनुसार आरोपी द्वारा 21/12/2022 को उसके साथ मंदिर में शादी करने का नाटक किया गया। शादी के बाद मुझे अपने घर ले गया, जहां उसके माता पिता ने मुझे अपने घर से निकाल दिया।

जब मेरे घर वाले को पता चला तो वह मुझे अपने घर ले गए। उसके बाद 26/12/2022 को जब आरोपी से बात हुई तो वह मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुआ। तब आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज कराई।
आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ अधिवक्ता बिनोद कुमार गुप्ता ने बहस किया।

 70 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *