Advertisement

चेक बाउंस के दोषी को दो साल की सजा

तेनुघाट (बोकारो)। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चन्द्रा ने होसिर निवासी आतिश कुमार को चेक बाउंस (Cheque bounce) के मामले में दो साल की सजा सुनाई। बता दें कि साड़म निवासी राजेश्वरी देवी ने परिवाद पत्र दायर कर बताया कि अभियुक्त आतिश कुमार ने स्मार्ट इंडिया वैलेट कंपनी के नाम से एक ऑफिस खोला था।

मई 2018 में परिवादिनी राजेश्वरी देवी से उक्त कंपनी में अभियुक्त के द्वारा रुपया जमा कराया गया था। जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादिनी को एक लाख रुपये का चेक दिया था। मगर जब परिवादिनी के द्वारा बैंक मे चेक जमा किया गया। लेकिन रकम के अभाव में चेक वापस आ गया। जिसको लेकर अभियुक्त को परिवादिनी के अधिवक्ता ने नोटिस भेजा।

उसके बाद भी रुपया वापस नहीं किया। तब परिवादिनी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद श्री चन्द्रा ने अभियुक्त आतिश कुमार को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए उसे दो साल की सजा एवं दो लाख रुपये की मुआवजा देने का आदेश दिया। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *