लोपटा के कच्चे मकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब के तीन तस्कर गिरफ्तार

अवैध धंधेबाजो के खिलाफ पुलिस की सघन छापामारी जारी

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। विगत कई माह से झारखंड के सरायकेला जिला में पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावाँ के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री तथा मादक पदार्थों की बरामदगी हेतु निरंतर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते 18 अक्टूबर को जिला के हद में कुचाई थाना क्षेत्र कि लोपटा गाँव के जंगली पहाड़ी क्षेत्र के एक कच्चे मकान से छापामारी कर पांच आरोपियों को अवैध अग्रेजी शराब की बोतल एवं कार्टुन में पैक करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस दल द्वारा इस क्रम में यहां से लगभग 4 हजार लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, 800 लीटर स्प्रीट एवं शराब बनाने तथा उसके पैकेजिंग सामग्री बरामद किया गया।

इसे लेकर कुचाई थाना में कांड क्रमांक-34/24 बीएनएस की धारा- 336/338/340/341 एवं 47(ए) उत्पाद अधिनियम, कॉपी राईट एक्ट अधिनियम की धारा- 63 के अतंर्गत 10 आरोपियों के विरूद्ध कांड दर्ज किया गया। इस कांड के फरार अभियुक्त मधुसुदन प्रधान उर्फ मधु, अजय मण्डल एवं श्याम सुन्दर मण्डल उर्फ शंभु मण्डल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शेष फरार अभियुक्तों के विरूद्ध छापामारी जारी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में 37 वर्ष मधुसुदन प्रदान उर्फ मधु पिता शन्तो कुमार प्रधान उर्फ शत कुमार प्रधान ग्राम खुदीपीड़ी थाना खरसावाँ (आमदा ओपी), 29 वर्षीय अजय मण्डल पिता दिलीप मण्डल ग्राम पदमपुर थाना खरसावाँ (आमदा ओपी) तथा 37 वर्षीय श्याम सुन्दर मण्डल उर्फ शंभु मण्डल पिता जय नारायण मण्डल ग्राम ढलाईकेला थाना खरसावाँ (आमदा ओपी) शामिल है।

जिसमें आरोपी मधु के खिलाफ खरसावाँ थाना में 7 नवंबर 2020 को कांड क्रमांक 86/20 भादवि की धारा 272/273/487/34 एवं 47 (अ) झारखंड उत्पाद शूल्क अधिनियम, इसी थाना में 8 अप्रैल 2021 को कांड क्रमांक 23/21 भादवि की धारा 270/272/273/290 एवं 47 (अ) झारखंड उत्पाद शूल्क अधिनियम, 18 अक्टूबर को कुचाई थाना कांड क्रमांक-34/24 बीएनएस 336/338/340/341 तथा 23 अक्टूबर को कुचाई थाना कांड क्रमांक-36/24 बीएनएस 274/275/292 एवं 47 (अ) झारखंड उत्पाद शुल्क के तहत मामला दर्ज है।

इसी प्रकार आरोपी शंभू मंडल के खिलाफ 28 अगस्त 2023 को खरसावाँ थाना कांड क्रमांक 58/23 भादवि की धारा 272/273/290/487 एवं 47 (अ) तथा 63 कॉपीराइट अधिनियम तथा कुचाई थाना कांड कर्मा 34/24 व् आरोपी अजय कुमार मंडल के खिलाफ 18 जुलाई 2020 को आदित्यपुर थाना कांड क्रमांक 90/20 भादवि की धारा-307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट – आरोप पत्र सं0-187/20, दिनांक-23.09.2020 (संसोधित धारा- 182/211/120बी/114/109/201/ 307/34 बीएनएस, कुचाई थाना कांड क्रमांक 34/24 का अपराधिक इतिहास रहा है।

पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से सेंट्रो कार क्रमांक-JH05M/7407 तथा दो मोबाईल बरामद किया गया है।
छापामारी दल में थाना प्रभारी कुचाई थाना नरसिंह मुण्डा, खरसावाँ थाना प्रभारी गौराव कुमार, आमदा ओपी प्रभारी अविनाश कुमार, दलभंगा ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक डील्सन बिरूवा, कुचाई सैट दो के सशस्त्र जवान, खरसावाँ थाना, आमदा ओपी एवं दलभंगा ओपी के रिजर्व गार्ड के जवान शामिल थे।

 55 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *